रायपुर।
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण के बाद अगले सप्ताह कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। गत मंगलवार को शासन ने आचार संहिता के लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी है। प्रदेश के महापौर व अध्यक्षों के लिए आरक्षण कल 27 दिसम्बर को रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसके साथ ही बुधवार को राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर-अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसमें पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिक निगम के लिए महापौर -अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए, तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए, तीन लाख से कम आबादी वाली निगम के लिए 15 लाख रुपए, 50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिका परिषद में महापौर- अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए, पचास हजार से कम आबादी वाली नगरपालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपए तथा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए छह लाख रुपए अधिकतम तय की गई है।