छत्तीसगढ़ –राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद व उपाध्यक्ष चन्द्रकांति वर्मा ने सोमवार को आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अध्यक्ष ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए नियमों व अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आवेदक चंद्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। आवेदक सुरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन संबंधी शिकायत पर दोनों पक्षों का प्रतिपरीक्षण किया गया तथा शासन को विषयवार पद विज्ञापन जारी करने का सुझाव प्रेषित करने कहा। इसी प्रकार नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपए के भुगतान के लिए समझौतानामा निष्पादित किया गया। आवेदक रामशंकर साहू व शैलेश कुमार स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदक अधीक्षण अभियंता एसएस भूपल द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया। अनावेदक ने बताया कि दोनों आवेदक शासन के आदेशानुसार किए गए स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध निराधार व बेबुनियाद शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा आवेदक नरेंद्र कुमार यादव व अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। अनावेदक पक्ष द्वारा आगामी तिथि में कंपनी के ठेकेदारों व प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी आयोग को दी गई। सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के जल्द व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए। सुनवाई में आयोग के सचिव संकल्प साहू व अनुसंधान अधिकारी अनिता डेकाटे उपस्थित थे।
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